होशंगाबाद । लोक अभियोजन संचालनालय महानिदेशक श्री पुरूषोत्तम शर्मा, वरिष्ठ आईपीएस के निर्देशन में दिनाँक 24.11.2019, दिन रविवार को नर्मदापुरम् संभाग के समस्त अभियोजन अधिकारियों की विधिक ज्ञान एवं व्यवसायिक दक्षता संवर्धन हेतु एक दिवसीय संभाग स्तरीय विधिक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय श्री चन्द्रेश कुमार खरे, विशेष अतिथि के रूप में माननीय संभाग आयुक्त महोदय श्री रविन्द्र कुमार मिश्रा, माननीय जिला दण्डाधिकारी महोदय, माननीय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी श्री विजय कुमार पाठक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय (जिला पंचायत) श्री आदित्य सिंह, पुलिस अधीक्षक महोदय (होशंगाबाद), पुलिस अधीक्षक महोदय (हरदा), लोक अभियोजक श्री दीपक जैन तथा संभाग के समस्त अभियोजन अधिकारी उपस्थित थे।
कार्यशाला की अध्यक्षता माननीय जिला दण्डाधिकारी महोदय श्री शीलेन्द्र सिंह द्वारा की गई।
माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय ने अभियोजन अधिकारियों द्वारा आयोजित की जा रहीं कार्यशाला को सराहनीय कदम बताया। साथ ही उन्होने आगामी कार्यशाला में तकनीकी अधिनियमों को विषय के रूप में रखने की बात कहीं।
माननीय आयुक्त महोदय ने अपने उद्बोधन में समस्त अभियोजन अधिकारियों को संबोधित करते हुये कहाँ कि आपके द्वारा दी जा रहीं सेवाएँ समाज के अंतिम व्यक्ति व गरीब से गरीब तक पहुँचनी चाहिए।
माननीय जिला दण्डाधिकारी महोदय ने अपनी बात रखते हुये समस्त अधिकारियों से कहाँ कि वे अपने पास उपलब्ध संसाधनों में भी बेहतर प्रदर्शन कर सकते है। संसाधनों की कमी को कमजोरी नहीं बनाया जा सकता। साथ ही उन्होने कहा कि आपके द्वारा दी जा रहीं सेवाएँ देश की सीमाओं पर तैनात सैनिकों को भी संबल प्रदान करती है तथा आप लोग देश में आंतरिक शांति बनाये रखने के लिये निरंतर कार्यरत् है।
माननीय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी श्री विजय कुमार पाठक द्वारा कार्यशाला में किशोर न्याय अधिनियम पर व्याख्यान दिया गया तथा अभियोजन अधिकारियों द्वारा पूछे गये प्रश्नों के उत्तर दिये।
माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय होशंगाबाद द्वारा अपने उद्बोधन में अभियोजन अधिकारियों को पुलिस के विवेचनाकर्ता अधिकारियों से समन्वय बनाते हुये कार्य करने की बात कहीं। वहीं माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय हरदा द्वारा अभियोजन अधिकारियों को विवेचना में होने वाली गलतियों से पुलिस के विवेचनाकर्ता अधिकारियों को अवगत कराने की बात कहीं, जिससें कि न्यायालय में अत्रुटिपूर्ण अभियोग पत्र प्रस्तुत किया जा सके।
माननीय मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय (जिला पंचायत) श्री आदित्य सिंह द्वारा कार्यशाला में ''आउट आॅफ द बाॅक्स थिंकिंग'' विषय पर अपने व्याख्यान देते हुये नेतृत्व क्षमता विकसित करने की बात कहीं।
कार्यशाला में जिला लोक अभियोजन अधिकारी बैतूल श्री एम.आर. खान, एडीपीओ होशंगाबाद श्री दिनेश कुमार यादव ने विधिक विषयों पर व्याख्यान दिये।
कार्यशाला के आयोजक के रूप में उप-संचालक (अभियोजन) श्री गोविन्द शाह, जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री के.पी. अहिरवार, डीपीओ हरदा श्री ए.आर. रोहित संयुक्त रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन एडीपीओ पिपरिया श्री विक्रम चौधरी व श्री सोहन शर्मा द्वारा किया गया।
विधिक ज्ञान एवं व्यवसायिक दक्षता संवर्धन हेतु एक दिवसीय संभाग स्तरीय विधिक कार्यशाला का सफलतापूर्वक समापन